उत्तर: “आत्मनिर्भर भारत अभियान” को समर्थन देने हेतु रक्षा मंत्रालय (MoD) के आदेश दिनांक 19/10/2020 के अनुसार सीएसडी में सीधे आयातित वस्तुओं की खरीद बंद कर दी गई है।
उत्तर: रानीखेत और बरेली अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। शराब ब्रांड की उपलब्धता उस राज्य में डिस्टिलरी द्वारा की गई लेबल पंजीकरण के अनुसार नियंत्रित होती है। इसलिए, अलग-अलग ब्रांड की उपलब्धता राज्य से राज्य में भिन्न होती है।
उत्तर: “आत्मनिर्भर भारत अभियान” को समर्थन देने हेतु रक्षा मंत्रालय (MoD) के आदेश दिनांक 19/10/2020 के अनुसार सीधे आयातित वस्तुओं की खरीद बंद कर दी गई है।
उत्तर: रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा सीएसडी को प्रत्येक वर्ष एक बजट आवंटित किया जाता है और सीएसडी द्वारा सभी खरीद इस बजट के भीतर ही सीमित होनी चाहिए। बजट की सीमाओं के कारण, कार खरीदने की अधिकतम सीमा (प्रत्येक रैंक के लिए) QMG ब्रांच / CS निदेशालय द्वारा निर्धारित की गई है। इसलिए, हाई-एंड कारें सीएसडी के माध्यम से उपलब्ध नहीं हैं।
उत्तर: संस्थाओं द्वारा खरीद सरकारी बजट के माध्यम से की जाती है, इसलिए सीएसडी से अनुमति नहीं है।
उत्तर: कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण, जिन कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं था। अब कुछ जिन जैसे कि Jaisalmer Indian Craft Gin और ‘Greater than London Dry Gin’ कई डिपो में उपलब्ध हैं।
उत्तर: सीएसडी डिपो यूआरसी की मांग के अनुसार स्टोर जारी कर रहे हैं। यदि कोई यूआरसी अपनी वास्तविक मांग और मात्रा के आधार पर मांग प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे स्टॉक आउट का सामना करना पड़ता है।
उत्तर: लाभार्थियों को जारी सभी स्टोर्स पर 50% जीएसटी छूट मिलती है। केवल सीएसडी को बिक्री पर जीएसटी से छूट दी गई है और खरीद पर 50% जीएसटी रिफंड लेने की अनुमति है। ऐसी स्थिति में, जीएसटी के प्रभाव के कारण, सीएसडी के कोई भी स्टोर सीधे यूआरसी को नहीं भेजे जा सकते जैसे एएससी आदि करते हैं।
उत्तर: लेखा निर्देशों के अनुसार, डिपो केवल यूआरसी के अधिकृत बैंक खातों से भुगतान स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं और रसीदों को अनिवार्य रूप से प्रतिदिन CFI को भेजना आवश्यक है।
उत्तर: यूआरसी की अस्थायी मांग (Provisional Demand - PD) कम मूल्य के लिए होती है, जबकि अंतिम मांग (Final Demand - FD) उच्च मूल्य के लिए होती है।
उत्तर: कुछ ग्रोसरी आइटम्स पर सीमाएँ CS निदेशालय / QMG ब्रांच द्वारा अनधिकृत लाभार्थियों को जारी / बेचे जाने वाले स्टोर्स को नियंत्रित करने के लिए जारी की गई हैं।
उत्तर: किसी भी प्रकार के AFD-I लेन-देन के रिफंड के लिए, CSD लाभार्थी को नामित यूआरसी में आवेदन जमा करना होता है, जो इसे संबंधित CSD डिपो में अग्रेषित करता है। रिफंड दावे के आधार पर, फंड को CSD मुख्यालय में प्रोजेक्ट किया जाएगा और सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (CFA) की मंजूरी पर फंड जारी किया जाएगा। इसलिए, रिफंड प्रक्रिया में फंड की उपलब्धता के अनुसार 3 महीने तक का समय लग सकता है। इसके अलावा, किसी भी AFD-I रिफंड पर कोई ब्याज पात्र नहीं है क्योंकि जमा की गई राशि भारतीय समेकित कोष (Consolidated Fund of India - CFI) (सरकारी खाता) में होती है, जिस पर मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार कोई ब्याज नहीं मिलता।
सीएसडी में उत्पाद पेश करने के लिए एक सरल पाँच-स्टेप प्रक्रिया आवश्यक है:
कंपनी को आइटम पेश करने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा, जो यहाँ उपलब्ध है (Link to www[dot]csdindia[dot]gov[dot]in) और इसे आवेदन शुल्क के साथ जमा करना होगा। CSD प्रत्येक SKU के लिए 15,000 रुपये या पूर्व सैनिक उद्यमों के लिए 3,000 रुपये प्रति SKU आवेदन शुल्क लेता है। यह राशि गैर-वापसी योग्य है और इसे Canteen Stores Department Public Fund Account (Main) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करना होगा। एक आवेदन में अधिकतम आठ SKUs के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन को एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी और प्रारंभिक मूल्यांकन (Preliminary Evaluation) किया जाएगा। इस चरण में, CSD कंपनी से कुछ स्पष्टीकरण और प्रश्नों के लिए अनुरोध कर सकता है।
जैसे ही दस्तावेज़ पूरा हो जाएगा, फ़ाइल प्रारंभिक स्क्रीनिंग समिति (PSC) को उत्पाद के नमूनों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। समिति आमतौर पर हर दूसरे महीने बैठक करती है।
समिति का निर्णय कंपनी को ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जब समिति उत्पाद को शॉर्टलिस्ट कर लेती है, तब आगे के मूल्यांकन किए जाएंगे। इनमें बाजार सर्वेक्षण, फैक्टरी या गोदाम का निरीक्षण और खाद्य व पेय पदार्थों के लिए स्वच्छता निरीक्षण शामिल हैं।
जैसे ही यह मूल्यांकन ऑडिट पूरा हो जाता है, कंपनी को CSD के साथ मूल्य वार्ता करनी होगी। उसके बाद बोर्ड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (BOA) अंतिम मंजूरी देगा। सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद, अंतिम फ़ाइलें संबंधित स्टोर शाखाओं को भेजी जाती हैं ताकि नई पेशकश पर सर्कुलर और प्रारंभिक आदेश जारी किया जा सके।
नई पेशकश सर्कुलर में निर्दिष्ट राशि के लिए बैंक गारंटी (यदि लागू हो) प्राप्त होने के बाद, सर्कुलर की स्वीकृति पत्र के साथ, और पेश किए जा रहे उत्पादों की हार्ड/सॉफ्ट कॉपी (JPEG) मिलने के बाद, प्रारंभिक आदेश 60 दिनों की डिलीवरी समय के साथ दिया जाएगा।
दोहराया आदेश (Repeat Order) प्रारंभिक आदेश के सफल निष्पादन के एक महीने बाद दिया जाता है। इसके लिए सप्लायर को अतिरिक्त बैंक गारंटी (यदि लागू हो) जमा करनी होगी, जो प्रारंभिक आदेश के बराबर राशि की होगी, ताकि स्टोर्स शाखा दोहराए जाने वाले आदेश पर विचार कर सके। दोहराया आदेश भी 60 दिनों की डिलीवरी समय के साथ होगा। यह प्रारंभिक आदेश की मात्रा के CSD डिपो में प्राप्ति और निपटान (liquidation) पर निर्भर करेगा।
LS Ordering के अंतर्गत पेश किए गए आइटम के लिए CSD द्वारा कोई दोहराया आदेश नहीं दिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होने हेतु, URC में न्यूनतम 100 कर्मियों की पोस्टेड स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यदि यह शर्त पूरी होती है, तो URC को तीन सरल चरणों के माध्यम से रजिस्टर किया जा सकता है:
नए URC रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन निर्धारित फॉर्म पर किया जाना चाहिए, जो URC मैनुअल या वेबसाइट (Link www[dot]csdindia[dot]gov[dot]in) से प्राप्त किया जा सकता है। यह मैनुअल सभी URC में उपलब्ध है।
आवेदन फॉर्म को उच्च कमांड द्वारा अनुशंसित (Recommended) किए जाने के बाद Statement of Case (SoC) के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।
पूर्ण आवेदन फॉर्म को O/o DDGCS Dte, दिल्ली को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर CSD, HO के Secretariat Branch द्वारा जारी किया जाएगा।
निम्नलिखित मामलों में तुरंत AGM (Secy), CSD, HO से संपर्क करना आवश्यक है:
- यूनिट का स्थानांतरण (Movement of unit)
- यूनिट का नाम बदलना (Renaming of unit)
- पदनाम में बदलाव (Re-designation)
- विघटन (Disbandment)
URC लोन के लिए आवेदन करने हेतु, आवेदन फॉर्म यहाँ डाउनलोड करें (Link - www[dot]csdindia[dot]gov[dot]in)। आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए हमारी वेबसाइट देखें www.csdindia[dot]gov[dot]in
2 लाख रुपये तक के लोन CSD के जनरल मैनेजर (GM) द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।
2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के लोन Board of Administration (BOA) द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जिसे आमतौर पर प्रत्येक दूसरे महीने बुलाया जाता है।
5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के लोन Quarter Master General (QMG) द्वारा BOA की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।
लोन केवल स्टोर्स के रूप में उपलब्ध होगा। कोई अलग चेक जारी नहीं किया जाएगा।
लोन की वापसी URC द्वारा पांच वर्षों के भीतर की जानी चाहिए।
पहले लोन पर ब्याज दर 4.5% है और दूसरे लोन पर 6.5% है।
बैंक गारंटी (BG) एक ऐसा आश्वासन है जो आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से लिया जाता है, ताकि विभाग के हितों की रक्षा की जा सके, जैसे कि घटिया/खराब वस्तुएँ, डिफ़ॉल्ट सेवा, या न चलने वाले स्टॉक्स आदि। BG, CSD द्वारा ऑर्डर की जाने वाली मात्रा को सीमित करता है ताकि इन्वेंटरी में रखे गए स्टॉक्स की कुल कीमत, ऑर्डर सहित, BG राशि से अधिक न हो।
नए परिचय किए गए आइटमों के लिए प्रारंभिक ऑर्डर BG द्वारा समर्थित होगा, जो प्रारंभिक ऑर्डर की मात्रा के मूल्य का चार गुना होगा, सभी करों सहित। केवल उन फर्मों के आइटम इस नियम से अलग होंगे जो पहले से ही BG से मुक्त हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि BG पर्याप्त रूप से स्टॉक, ट्रांज़िट में स्टॉक और ऑर्डर की मात्रा को कवर करे। हालांकि, यदि कोई फर्म आवश्यक BG जमा करने में सक्षम नहीं है, तो वह अपनी गणना के अनुसार एक BG राशि जमा कर सकती है ताकि हर समय BG स्टॉक, ट्रांज़िट में स्टॉक और ऑर्डर की मात्रा को कवर करे; ऐसी फर्मों के ऑर्डर accordingly नियंत्रित किए जाएंगे। BG से छूट, यदि कोई हो, तो स्टोर्स ब्रांच द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी।
प्रारंभिक BG की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी और इसके बाद की वैधता हर बार 2 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जब तक कि कोई विशेष निर्देश न हो। उदाहरण के लिए, हटाए गए आइटमों के लिए BG को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि स्टॉक का संभावित निपटान और डेबिट नोट्स की वसूली, यदि कोई हो, पूरी न हो जाए।
यदि प्रारंभिक छह महीनों में BG प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित स्टोर शाखा ऑर्डर देना बंद कर देगी और आइटम्स को हटाने के लिए मामला प्रक्रिया में लाएगी, क्योंकि सप्लायर के पास आवश्यक BG जमा करने के लिए पर्याप्त समय होता है। GM CSD द्वारा मूल स्वीकृति मिलने के बाद, AGM (सेक्रेटरी) BoA की स्वीकृति के लिए मामले को प्रक्रिया में लाएंगे। ऑर्डर रोकने से पहले स्टोर शाखा द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
यदि PRGO बनाने के दौरान जमा किए गए BG से अधिक अतिरिक्त मांग सामने आती है, तो संबंधित स्टोर शाखा फर्म से अतिरिक्त BG मांगेगी, लेकिन अगले तीन महीनों के लिए ऑर्डर में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि, अतिरिक्त BG संबंधित स्टोर शाखा के माध्यम से F&A ब्रांच में प्राप्त होने तक सप्लायर को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। संबंधित स्टोर शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि तीन महीनों के भीतर अतिरिक्त BG प्राप्त नहीं होता है, तो पूरा ऑर्डर भी रोक दिया जाएगा। लंबित बिल, यदि BG को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं, तो अतिरिक्त BG प्राप्त होने तक BG के बराबर माने जाएंगे।
किसी फर्म का BG से छूट का अनुरोध तभी माना जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-
(a) जहां सप्लायर पहले से ही विभाग के साथ पांच वित्तीय वर्षों से अधिक समय से हैं।
(b) पिछले पांच वित्तीय वर्षों सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष का उनका औसत वार्षिक टर्नओवर (CSD के साथ) कम से कम ₹5 करोड़ होना चाहिए। यानी पिछले पांच वित्तीय वर्षों का कुल टर्नओवर ₹25 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
(c) फर्म का टर्नओवर (CSD के साथ) पिछले दो वित्तीय वर्षों सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति वर्ष ₹5 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
(d) पूर्व सैनिक और राज्य/केंद्रीय सरकार के उद्यम (50% सरकारी हिस्सेदारी वाले) निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार BG से छूट पाएंगे :-
(i) जहां सप्लायर पहले से ही विभाग के साथ पांच वित्तीय वर्षों से अधिक समय से हैं।
(ii) पिछले पांच वित्तीय वर्षों सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष का उनका औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम ₹2.5 करोड़ होना चाहिए। यानी पिछले पांच वित्तीय वर्षों का कुल टर्नओवर ₹12.5 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
(iii) फर्म का टर्नओवर पिछले दो वित्तीय वर्षों सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति वर्ष ₹2.5 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
सप्लायर BG से छूट के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद, जो कि CSD की BG नीति और समय-समय पर संशोधनों में निर्धारित हैं, संबंधित Stores Branch को लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हों:-
(a) पिछले पांच वित्तीय वर्षों सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष का टर्नओवर का विवरण। CSD के साथ व्यवसाय के पांच वर्षों की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाएगी। यदि कोई फर्म वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर मानदंड पूरा करती है, तो वह BG छूट के लिए पात्र होगी। टर्नओवर वह बिक्री है जो फर्म ने निर्धारित अवधि के दौरान CSD को की हो, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष।
(b) CSD के साथ रखे गए BG का विवरण जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति की पुष्टि करता हो।
यदि BG छूट प्रदान करने के बाद Stores Branch द्वारा BG छूट की शर्तों का पालन न किया जाना पाया जाए, तो फर्म को संबंधित Stores Branch से प्राप्त सूचना के तीन सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब, सहायक दस्तावेजों के साथ देना होगा या नया BG जमा करना होगा।
मूल्य संशोधन के लिए आवेदन नई परिचय परिपत्र की तारीख से एक वर्ष तक किया जा सकता है।
कोई भी फर्म नई परिचय परिपत्र की तारीख से एक वर्ष बाद सूचीबद्ध आइटम के मूल्य संशोधन के लिए आवेदन कर सकती है। यह संशोधन उस समय के नागरिक बाजार में MRP में होने वाले ऊर्ध्वगामी संशोधन के अधीन होगा। हालांकि, मूल्य में कमी के मामले में कोई समय सीमा नहीं है; यह परिवर्तन पीछे की तारीख से प्रभावी होगा।
फर्म वर्ष में दो बार मूल्य संशोधन के लिए आवेदन कर सकती है। नवीनतम आवेदन की तारीख और आइटम के अंतिम मूल्य संशोधन की तारीख के बीच कम से कम तीन महीने का अंतर होना चाहिए।
इसके बाद CSD आवेदन का मूल्यांकन करेगी। इस प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ता के साथ मूल्य वार्ता भी शामिल हो सकती है। आवेदन प्राप्त होने की तारीख से न्यूनतम नब्बे दिन का समय लिया जाएगा, जिसके बाद संशोधित राशि स्टोरों पर लागू होगी। यह बाजार सर्वेक्षण के दौरान आइटम की उपलब्धता के अधीन होगा। CSD प्राप्त आवेदनों को First-in First-Out (FIFO) प्रणाली के अनुसार संसाधित करता है, बशर्ते सभी दस्तावेज़ सही हों।
CSD के साथ निर्धारित शर्तों के अनुसार, कंपनियों को मूल्य संशोधन स्वीकृत होने तक आइटम को पूर्व मूल्य पर आपूर्ति जारी रखनी होगी। ऐसा न करने पर दंड और CSD इन्वेंटरी से आइटम को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
मासिक आपूर्ति के लिए डिलीवरी अनुसूचियाँ इस प्रकार हैं:
- नियमित आदेश—प्रत्यक्ष आपूर्ति
महीने की 01 तारीख से 28 तारीख तक
हाँ, लेकिन इसके साथ चालान मूल्य का 2% जुर्माना लगाया जाएगा, जो आदेश में निर्दिष्ट अंतिम डिलीवरी तिथि से पहले पंद्रह दिनों तक लागू होगा।
यदि आदेश पंद्रह दिनों से अधिक विलंबित होता है, तो वह आदेश रद्द माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। यह जुर्माना पूरी/आंशिक गैर-आपूर्ति के लिए लगाया जाएगा।
CSD स्टोर्स में डिलीवरी के दो तरीके हैं:
एक्स-बेस डिपो: प्रत्येक राज्य में क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट (C&FA) के बिना सप्लायर्स मुंबई के एक्स-बेस डिपो को सामान आपूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेट रिबेट लागू होगा। प्रारंभिक फ्रेट रिबेट PNC के दौरान तय किया जाएगा; यह 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से वर्तमान बाजार दरों और ले जाने वाले भार/मूल्य के आधार पर बढ़ाया जाएगा। यह डिलीवरी का तरीका केवल HO आदेश आइटम्स पर लागू होता है।
डायरेक्ट सप्लाई: प्रत्येक राज्य में C&FA वाले सप्लायर्स सभी CSD डिपो को सीधे आइटम्स सप्लाई कर सकते हैं, अर्थात डायरेक्ट सप्लाई (F.O.R: डेस्टिनेशन/डोर डिलीवरी) के माध्यम से। इसके लिए फ्रेट रिबेट लागू नहीं होगा। यह डिलीवरी का तरीका HO और LS आदेशों पर लागू होता है। यदि फर्म अपना C&FA बदलती है, तो इसे तुरंत स्टोर्स ब्रांच को सूचित करना आवश्यक है। ब्रांच इसके बाद बदलाव को मंजूरी देगी, CSD उपभोक्ता के लिए लागत लाभ का मूल्यांकन करने के बाद।
सप्लायर को लगातार यह सुनिश्चित करना होगा कि CSD और नागरिक बाजार में आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता समान बनी रहे। CSD अपने सप्लायर्स से कड़े तौर पर आग्रह करता है कि उत्पाद के ग्रामेज/नामकरण/ग्राफिक डिज़ाइन/फॉर्मूलेशन/केस पैक आदि में परिवर्तन होने पर उन्हें पूर्व सूचना दें।
फर्म को परिवर्तन स्पष्ट करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, साथ ही परिवर्तनों की मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एक बार स्टोर्स ब्रांच द्वारा मंजूरी दे दी जाए, तो संबंधित आइटम सभी CSD डिपो को सप्लाई किया जाना चाहिए। किसी भी विचलन पर विभागीय नीति के अनुसार जुर्माना लागू होगा।
नहीं, केवल वही मॉडल जो CSD में सूचीबद्ध हैं, CSD के माध्यम से उपलब्ध हैं।
CSD स्टोर्स में उपलब्ध सभी आइटम्स कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरते हैं ताकि गुणवत्ता और उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इसका मतलब है कि नए लॉन्च हुए उत्पाद तुरंत CSD में उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि, यह आइटम न्यूनतम तीन से चार महीने की अवधि के बाद CSD स्टोर्स में उपलब्ध होगा।
सभी CSD उपभोक्ता इन आइटम्स को तीन वर्षों में एक बार खरीद सकते हैं।
हां, CSD कुछ शर्तों के तहत पूर्व-सेवानिवृत्त व्यक्तियों का स्वागत करता है।
निश्चित रूप से, CSD सभी श्रेणियों के सशस्त्र बलों को 2-व्हीलर प्रदान करता है। हालांकि, 2-व्हीलर केवल हर तीन वर्षों में एक बार खरीदा जा सकता है।
यदि हां, तो इसे कैसे प्राप्त किया जाए? CSD उपभोक्ता की सुविधा के लिए, 2-व्हीलर की खरीद पर कोई अनुमति आवश्यक नहीं है। CS Dte द्वारा केंद्रीकृत कार अनुमति 20 जुलाई 2015 से बंद कर दी गई है।
दुर्भाग्यवश, विभिन्न राज्यों के अलग-अलग कर संरचनाओं के कारण CSD पूरे देश में कीमतों को समान रखने में सक्षम नहीं है।
दुर्भाग्यवश, सभी राज्यों में कर लाभ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ राज्यों ने पूर्ण छूट प्रदान की है जबकि अन्य ने कुछ विशेष रियायतें दी हैं।
गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तर प्रदेश ने CSD को पूर्ण कर छूट प्रदान की है, जबकि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि ने कुछ कर रियायतें प्रदान की हैं।
(a) भुगतान/मेमो/पुनः प्रमाणन/BG संबंधित प्रश्नों के लिए
संपर्क अनुभाग प्रभारी | ईमेल | फोन नंबर |
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AAO बिल्स (A-J) | aaobills2[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-66382900 एक्सटेंशन 274 |
AAO बिल्स (K-M & शराब) | aaobills1[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-66382900 एक्सटेंशन 276 |
AAO बिल्स (N-Z) | aaobills3[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-66382900 एक्सटेंशन 270 |
AAO (समन्वय) | aaocoord[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-66382900 एक्सटेंशन 275 |
(ख) विलंबित भुगतानों और अन्य समस्याओं के लिए
अधिकारी | ईमेल | टेलिफोन नंबर |
---|---|---|
DGM (F&A) | dgmfa[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-22083325 / 66382932 |
AGM (अकाउंट्स 1) | agmaccts1[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-66382955 |
AGM (अकाउंट्स 2) | agmaccts2[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-66382929 |
AGM (अकाउंट्स 3) | agmaccts3[at]csdindia[dot]gov[dot]in | 022-66382931 |