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आयातित मदिरा उपलब्ध क्यों नहीं है?

उत्तर : “आत्मनिर्भर भारत अभियान” का समर्थन करने हेतु रक्षा मंत्रालय (MoD) के आदेश दिनांक 19/10/2020 के अनुसार, CSD में प्रत्यक्ष रूप से आयातित वस्तुओं की खरीद बंद कर दी गई है।

रानीखेत में XXX मदिरा उपलब्ध क्यों नहीं है, जबकि यह बरेली में उपलब्ध है?

उत्तर : रानीखेत और बरेली विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। मदिरा ब्रांडों की उपलब्धता संबंधित राज्य में डिस्टिलरी द्वारा किए गए लेबल पंजीकरण (Label Registration) पर निर्भर करती है। अतः विभिन्न ब्रांडों की उपलब्धता राज्य से राज्य में भिन्न होती है।

CSD में आयातित वस्तुओं को बंद क्यों किया गया है?

उत्तर : “आत्मनिर्भर भारत अभियान” का समर्थन करने हेतु रक्षा मंत्रालय (MoD) के आदेश दिनांक 19/10/2020 के अनुसार, प्रत्यक्ष रूप से आयातित वस्तुओं की खरीद बंद कर दी गई है।

मैं उच्च श्रेणी (हाई एंड) की कार क्यों नहीं खरीद सकता? मैं उसका भुगतान तो कर रहा हूँ।

उत्तर : CSD को हर वर्ष रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा एक निर्धारित बजट आवंटित किया जाता है और CSD द्वारा की जाने वाली सभी खरीद इसी बजट के अंतर्गत सीमित होती है। बजट की सीमाओं के कारण प्रत्येक रैंक के लिए कार खरीद की एक सीमा (ceiling limit) QMG शाखा/CS निदेशालय द्वारा निर्धारित की गई है। अतः उच्च श्रेणी की कारें CSD के माध्यम से उपलब्ध नहीं हैं।

क्या हम सैनिक राशन / ACG वस्तुएँ CSD से खरीद सकते हैं?

उत्तर : संस्थानों द्वारा की जाने वाली खरीद सरकारी बजट के माध्यम से की जाती है, अतः उन्हें CSD से खरीदने की अनुमति नहीं है।

CSD में जिन (Gin) उपलब्ध क्यों नहीं है?

उत्तर : कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण कुछ समय के लिए जिन उपलब्ध नहीं थी। अब कुछ जिन जैसे "जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन" और "ग्रेटर दैन लंदन ड्राई जिन" कई डिपो में उपलब्ध हैं।

महीने के मध्य तक URC की अलमारियाँ खाली क्यों हो जाती हैं?

उत्तर : CSD डिपो, URC की अनुमानित मांग के आधार पर स्टोर जारी करते हैं। यदि कोई URC अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मात्रा में मांग नहीं बताता है, तो उसे स्टॉक की कमी (stock-out) की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, URC स्तर पर उपलब्ध धनराशि भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है।

स्टॉक को सीधे URC को क्यों नहीं भेजा जा सकता, जैसे ASC ठेकेदार राशन विभिन्न सप्लाई पॉइंट्स पर भेजते हैं?

उत्तर : लाभार्थियों को जारी सभी स्टोर पर 50% GST छूट दी जाती है। केवल CSD को ही बिक्री पर GST से छूट दी गई है और खरीद पर 50% GST रिफंड की अनुमति है। ऐसी स्थिति में, GST से संबंधित नियमों के कारण, CSD के स्टोर सीधे URC को ASC आदि की तरह नहीं भेजे जा सकते।

डिपो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड स्वीकार क्यों नहीं करते?

उत्तर : लेखा निर्देशों के अनुसार, डिपो केवल URC के अधिकृत बैंक खातों से ही भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, और प्राप्तियों को प्रतिदिन CFI (Central Financial Institution) में जमा करना अनिवार्य है।

URC को ₹25 लाख की मांग के विरुद्ध ₹5 लाख का स्टॉक ही क्यों मिला?

उत्तर : URC की प्रोविजनल डिमांड (PD) कम मूल्य की होती है, जबकि फाइनल डिमांड (FD) अधिक मूल्य की होती है।

चयनित किराने के सामान पर सीमा (लिमिट) क्यों लगाई गई है?

उत्तर : कुछ चयनित किराना वस्तुओं पर सीमा निर्धारित करने के निर्देश CS Dte/QMG Br द्वारा जारी किए गए हैं ताकि स्टोर अनधिकृत लाभार्थियों को जारी या बेचे जाने से रोके जा सकें।

AFD रद्द करने के बाद रिफंड में इतना समय क्यों लगता है? यह मेरी राशि है, इसे ब्याज सहित लौटाया जाए।

उत्तर : किसी भी प्रकार के AFD-I लेनदेन के रिफंड के लिए, CSD लाभार्थी को नामित URC पर आवेदन जमा करना होता है, जो उसे संबंधित CSD डिपो को अग्रेषित करता है। रिफंड के दावे के आधार पर, निधि CSD मुख्यालय को प्रक्षेपित की जाती है और सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (CFA) की स्वीकृति के बाद जारी की जाती है। इसलिए रिफंड प्रक्रिया में फंड की उपलब्धता के अनुसार अधिकतम 3 महीने तक का समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी AFD-I रिफंड पर ब्याज देय नहीं होता है क्योंकि यह राशि भारत सरकार के समेकित कोष (Consolidated Fund of India - CFI) में जमा की जाती है, जिस पर वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार कोई ब्याज नहीं मिलता।

CSD में वस्तुओं को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड, शुल्क और अन्य आवश्यक विवरण क्या हैं?
CSD में नए उत्पादों को शामिल करने के लिए किसी कंपनी को कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होता है?

CSD में उत्पादों को शामिल करने के लिए एक सरल पाँच-चरणीय प्रक्रिया आवश्यक है:

कंपनी को "वस्तु की शुरुआत के लिए आवेदन पत्र" भरना होगा, जो यहां उपलब्ध है (लिंक: www[dot]csdindia[dot]gov[dot]in), और इसे आवेदन शुल्क के साथ जमा करना होगा। CSD प्रति SKU ₹15,000 का आवेदन शुल्क लेता है, जबकि पूर्व सैनिक उद्यमों के लिए यह शुल्क प्रति SKU ₹3,000 है। यह राशि गैर-वापसी योग्य है और इसे “Canteen Stores Department Public Fund Account (Main)” के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना आवश्यक है। एक आवेदन में अधिकतम 8 SKU के लिए आवेदन किया जा सकता है।

इसके बाद आवेदन को एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी और प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा। इस चरण में CSD कंपनी से कुछ स्पष्टीकरण या जानकारी मांग सकता है।

दस्तावेज़ पूरा होने पर, फाइल को उत्पाद के नमूनों के साथ प्रारंभिक स्क्रीनिंग समिति (Preliminary Screening Committee - PSC) को भेजा जाएगा। यह समिति सामान्यतः हर दूसरे महीने बुलाई जाती है।

समिति का निर्णय कंपनी को ईमेल और वेबसाइट दोनों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जब समिति उत्पाद को शॉर्टलिस्ट कर देती है, तो आगे का मूल्यांकन किया जाएगा — जैसे कि बाजार सर्वेक्षण, फैक्ट्री/वेयरहाउस निरीक्षण, और खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिए स्वच्छता निरीक्षण।

इस मूल्यांकन ऑडिट के पूर्ण होने के बाद, कंपनी को CSD के साथ मूल्य वार्ता करनी होगी। इसके बाद बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (BOA) अंतिम स्वीकृति देगा। सभी औपचारिकताएँ पूरी होने पर, अंतिम फाइलें संबंधित स्टोर शाखाओं को नए उत्पाद के परिचय सर्कुलर और प्रारंभिक आदेश जारी करने हेतु भेजी जाती हैं।

नए उत्पादों के लिए प्रारंभिक आदेश (Initial Order) कब दिया जाता है और पुनः आदेश (Repeat Order) कब दिया जाता है?

जब नई शुरुआत सर्कुलर में निर्दिष्ट राशि के लिए बैंक गारंटी (यदि लागू हो) प्राप्त हो जाती है, साथ ही सर्कुलर की स्वीकृति पत्र और शुरू किए जाने वाले उत्पादों के JPEG की हार्ड/सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो जाती है, तब प्रारंभिक आदेश (Initial Order) 60 दिनों की डिलीवरी समय सीमा के साथ जारी किया जाता है।

सफलतापूर्वक प्रारंभिक आदेश के निष्पादन के एक महीने बाद पुनः आदेश (Repeat Order) दिया जाता है। इसके लिए आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त बैंक गारंटी (यदि लागू हो) प्रारंभिक आदेश के बराबर राशि के लिए जमा करनी होती है ताकि स्टोर शाखा 60 दिनों की डिलीवरी समय सीमा के साथ पुनः आदेश जारी कर सके। यह आदेश तभी जारी होगा जब CSD डिपो में प्रारंभिक आदेश की मात्रा प्राप्त और समाप्त हो चुकी हो।

LS ऑर्डरिंग के तहत शुरू की गई वस्तुओं के लिए CSD कोई पुनः आदेश (Repeat Order) जारी नहीं करेगा।

registration of new urc
एक नई यूनिट रन कैंटीन (URC) के पंजीकरण के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है?

पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु किसी URC में न्यूनतम 100 कर्मियों की तैनात शक्ति (Posted Strength) होनी चाहिए। यदि यह आवश्यकता पूरी होती है, तो URC तीन सरल चरणों में पंजीकरण कर सकती है:

नए URC पंजीकरण के लिए आवेदन एक निर्धारित प्रपत्र पर किया जाना चाहिए, जो URC मैनुअल या वेबसाइट (लिंक: www[dot]csdindia[dot]gov[dot]in) पर उपलब्ध है। यह मैनुअल सभी URC में उपलब्ध है।

आवेदन पत्र को उच्च संरचनाओं (Higher Formations) द्वारा अनुशंसित करते हुए और एक “Statement of Case (SoC)” के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।

पूर्ण किए गए आवेदन पत्रों को सहायक दस्तावेजों के साथ DDGCS / CS निदेशालय, नई दिल्ली के कार्यालय को अनुमोदन हेतु भेजा जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद, पंजीकरण संख्या सीएसडी मुख्यालय, मुंबई की सचिवालय शाखा द्वारा जारी की जाएगी।

URC की गतिविधियों की देखरेख कौन करता है:

  • यूनिट का स्थानांतरण / निर्भरता में परिवर्तन :- जिम्मेदारी: AGM सचिव ईमेल: urcsecy[at]csdindia.gov[dot]in सीसी: agmsecy[at]csdindia.gov[dot]in
  • URC का नाम परिवर्तन / पुनः नामकरण :- जिम्मेदारी: AGM सचिव ईमेल: urcsecy[at]csdindia.gov[dot]in सीसी: agmsecy[at]csdindia.gov[dot]in
  • URC का विसर्जन / बंद करना :- ईमेल: ddgcs[at]csdindia.gov[dot]in सीसी: urcsecy[at]csdindia.gov[dot]in सीसी: agmsecy[at]csdindia.gov[dot]in
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) :- संबंधित डिपो / क्षेत्रीय प्रबंधक सीसी: संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक
URC ऋण (Loan) के लिए आवेदन करने हेतु कौन सी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है?

URC ऋण के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र यहां से डाउनलोड करें (लिंक - www[dot]csdindia[dot]gov[dot]in)। आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.csdindia[dot]gov[dot]in

₹2 लाख तक के ऋण CSD के जनरल मैनेजर (GM) द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

₹2 लाख से ₹5 लाख तक के ऋण बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (BOA) द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जो सामान्यतः हर दूसरे महीने बैठक करता है।

₹5 लाख से ₹25 लाख तक के ऋण क्वार्टर मास्टर जनरल (QMG) द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

ऋण केवल वस्तुओं (Stores) के रूप में उपलब्ध होगा। कोई अलग चेक जारी नहीं किया जाएगा।

URC को ऋण पांच वर्षों के भीतर चुकाना आवश्यक है।

पहले ऋण पर 4.5% ब्याज दर लागू होगी और दूसरे तथा उसके बाद के ऋणों पर 6.5% ब्याज दर लागू होगी।

ऋण से संबंधित किसी भी प्रश्न / निरीक्षण / आवेदन की स्थिति की जानकारी के लिए F&A शाखा के जनरल लेजर अनुभाग से संपर्क करें। दूरभाष संख्या: 022-66382900

बैंक गारंटी
बीजी (BG) क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

बैंक गारंटी (BG) एक प्रकार की गारंटी होती है जो आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से ली जाती है ताकि विभाग के हितों की रक्षा की जा सके, विशेष रूप से निम्न गुणवत्ता/त्रुटिपूर्ण वस्तुओं, खराब सेवा या न बिकने वाले स्टॉक आदि की स्थिति में। बीजी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सीएसडी (CSD) द्वारा ऑर्डर की गई वस्तुओं की मात्रा इतनी सीमित रहे कि स्टॉक का कुल मूल्य (भंडार में उपलब्ध स्टॉक, ट्रांज़िट में स्टॉक और ऑर्डर की गई मात्रा सहित) बीजी की राशि से अधिक न हो।

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीएसडी को कितनी राशि की बीजी जमा करनी होती है?

हाल ही में पेश किए गए नए आइटम्स के लिए प्रारंभिक ऑर्डर के साथ चार गुना बीजी (सभी करों सहित) जमा करनी होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीजी की राशि भंडार में रखे स्टॉक, ट्रांज़िट में स्टॉक और ऑर्डर की गई वस्तुओं के कुल मूल्य को पर्याप्त रूप से कवर करे। हालांकि, यदि कोई फर्म आवश्यक बीजी जमा करने में असमर्थ है, तो वह अपनी अनुमानित राशि के अनुसार बीजी जमा कर सकती है, ताकि हर समय बीजी द्वारा स्टॉक, ट्रांज़िट और ऑर्डर की गई वस्तुओं को कवर किया जा सके। ऐसी स्थिति में, उन फर्मों के ऑर्डर उसी के अनुसार नियंत्रित किए जाएंगे। बीजी से छूट (यदि कोई है) पहले की तरह स्टोर्स शाखाओं द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी।

बीजी की वैधता अवधि कितनी होनी चाहिए?

प्रारंभिक बीजी तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और बाद में इसे प्रत्येक बार दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। उदाहरण के लिए, हटाए गए आइटम्स के लिए बीजी को तब तक बढ़ाना होगा जब तक कि स्टॉक समाप्त न हो जाए और सभी डेबिट नोट्स की वसूली पूरी न हो जाए।

यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजी (BG) जमा नहीं की जाती है तो क्या होगा?

यदि पहले छह महीनों में बीजी प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित स्टोर्स शाखा ऑर्डर देना बंद कर देगी और वस्तुओं को हटाने (डिलीशन) की प्रक्रिया शुरू करेगी, क्योंकि बीजी जमा करने के लिए यह पर्याप्त समय होता है। जीएम सीएसडी की "इन प्रिंसिपल" स्वीकृति के बाद, एजीएम (सचिव) मामले को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (BoA) की स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाएगा। ऑर्डर बंद करने से पहले स्टोर्स शाखा द्वारा आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया जाएगा।

कब आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त बीजी (Additional BG) जमा करनी होती है?

यदि पीआरजीओ (PRGO) बनाते समय जमा की गई बीजी से अधिक मांग उत्पन्न होती है, तो संबंधित स्टोर्स शाखा फर्म से अतिरिक्त बीजी मांगेगी। हालांकि, अगले तीन महीनों तक ऑर्डर कम नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक अतिरिक्त बीजी वित्त एवं लेखा (F&A) शाखा को संबंधित स्टोर्स शाखा के माध्यम से प्राप्त नहीं होती, तब तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जाएगा। संबंधित स्टोर्स शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि तीन महीने के भीतर अतिरिक्त बीजी प्राप्त नहीं होती है, तो पूरा ऑर्डर भी रोक दिया जाएगा। लंबित बिल (Pending Bills), यदि बीजी को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं, तो उन्हें तब तक बीजी के समान माना जाएगा जब तक अतिरिक्त बीजी प्राप्त नहीं हो जाती।

बीजी से छूट (Exemption) के लिए क्या पात्रता शर्तें हैं?

किसी फर्म का बीजी से छूट प्राप्त करने का अनुरोध केवल निम्नलिखित शर्तों के पूरे होने पर ही विचार किया जाएगा:

(a)    जहाँ आपूर्तिकर्ता पिछले पाँच वित्तीय वर्षों से विभाग के साथ कार्यरत हैं।

(b)    पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) में उनका औसत वार्षिक कारोबार (CSD के साथ) ₹5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात कुल कारोबार ₹25 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

(c)    पिछले दो वित्तीय वर्षों (वर्तमान वर्ष सहित) में फर्म का कारोबार (CSD के साथ) प्रत्येक वर्ष ₹5 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

(d)    पूर्व सैनिक और राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रम (जिनमें 50% सरकारी हिस्सेदारी है) को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार बीजी से छूट दी जाएगी:

(i)    जहाँ आपूर्तिकर्ता विभाग के साथ पाँच वित्तीय वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

(ii)   पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (वर्तमान वर्ष सहित) में उनका औसत वार्षिक कारोबार ₹2.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात कुल कारोबार ₹12.5 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

(iii)   पिछले दो वित्तीय वर्षों (वर्तमान वर्ष सहित) में फर्म का वार्षिक कारोबार ₹2.5 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

आपूर्तिकर्ता बीजी (BG) से छूट के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?

यदि आपूर्तिकर्ता सीएसडी की बीजी नीति और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो वह बीजी से छूट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए फर्म को संबंधित स्टोर्स शाखा को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

(a)    पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) के कारोबार का विवरण। सीएसडी के साथ व्यवसाय के पाँच वर्षों की गणना की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाएगी। यदि कोई फर्म वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार मानदंडों को पूरा करती है, तो वह बीजी छूट के लिए पात्र होगी। "कारोबार" का अर्थ है — उस अवधि के दौरान सीएसडी को फर्म द्वारा की गई बिक्री।

(b)    सीएसडी के साथ जमा की गई बीजी का विवरण, जिससे यह पुष्टि होती हो कि सभी निर्धारित शर्तें पूरी की गई हैं।

यदि बीजी छूट मिलने के बाद स्टोर्स शाखा द्वारा यह पाया जाता है कि छूट की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तो संबंधित शाखा द्वारा जारी किए गए "बीजी छूट निरस्तीकरण नोटिस" का उत्तर फर्म को तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ स्पष्टीकरण देना होगा या नई बीजी जमा करनी होगी।

मूल्य संशोधन
किसी नए उत्पाद के सीएसडी में शामिल होने के बाद, मूल्य संशोधन के लिए आवेदन कब किया जा सकता है?

नए परिचय परिपत्र (New Introduction Circular) की तिथि से एक वर्ष बाद मूल्य संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

कोई फर्म सीएसडी में सूचीबद्ध वस्तु का मूल्य कब और कितनी बार संशोधित कर सकती है?

कोई भी फर्म सूचीबद्ध वस्तु के मूल्य संशोधन के लिए आवेदन नए परिचय परिपत्र की तिथि से एक वर्ष बाद कर सकती है। यह संशोधन नागरिक बाजार (civil market) में संबंधित वस्तु के एमआरपी में वृद्धि होने पर ही लागू होगा। हालाँकि, मूल्य में कमी (downward revision) के लिए कोई समय सीमा नहीं है — ऐसी स्थिति में परिवर्तन पूर्व प्रभाव से (retrospectively) लागू होगा।

फर्म वर्ष में अधिकतम दो बार मूल्य संशोधन के लिए आवेदन कर सकती है। नए आवेदन की तिथि और पिछले मूल्य संशोधन की तिथि के बीच कम से कम छह महीने का अंतर होना चाहिए।

इसके बाद सीएसडी आवेदन का मूल्यांकन करेगा। इस प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ता के साथ मूल्य वार्ता (price negotiation) भी शामिल हो सकती है। आवेदन प्राप्त होने की तिथि से न्यूनतम 90 दिन का समय लगता है, जिसके बाद संशोधित मूल्य स्टोर्स पर लागू किया जाएगा। यह बाजार सर्वेक्षण के दौरान वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सीएसडी "पहले आया, पहले निपटाया" (FIFO – First In, First Out) प्रणाली का पालन करता है, बशर्ते सभी दस्तावेज सही हों।

सीएसडी के साथ सहमत नियमों के अनुसार, कंपनियों को मूल्य संशोधन स्वीकृत होने तक वस्तुएँ पुराने दरों पर ही आपूर्ति करनी होती हैं। ऐसा न करने पर दंड लगाया जाएगा और वस्तु को सीएसडी की सूची से हटा दिया जाएगा।

डिलीवरी अनुसूची
CSD द्वारा जारी नियमित खरीद आदेशों के लिए वितरण कार्यक्रम क्या हैं?

मासिक आपूर्ति के लिए वितरण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

  • नियमित आदेश — प्रत्यक्ष आपूर्ति

महीने की 01 तारीख से 28 तारीख तक

क्या आदेश में निर्दिष्ट वितरण कार्यक्रम से आगे की गई आपूर्ति के लिए कोई वितरण विस्तार प्रदान किया जाता है?

हाँ, लेकिन इसके साथ जुर्माना लगाया जाता है — आदेश में निर्दिष्ट अंतिम वितरण तिथि से पहले 15 दिनों तक की देरी के लिए चालान मूल्य का 2% जुर्माना, और उसके बाद अगले 15 दिनों (कुल 30 दिनों) तक की देरी के लिए चालान मूल्य का 4% जुर्माना लगाया जाता है।

यदि कोई फर्म प्रारंभिक वितरण अवधि समाप्त होने के बाद केवल 15 दिनों का विस्तार मांगती है, तो केवल एक बार 15 दिनों या प्रारंभिक वितरण अवधि समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों (जो भी कम हो) तक का विस्तार दिया जा सकता है, जिस पर 6% जुर्माना लगेगा।

वितरण / विस्तारित वितरण अवधि से अधिक देरी वाले आदेश स्वतः रद्द माने जाएंगे। निष्पादित न की गई मात्रा पर 8% का जुर्माना लगाया जाएगा।

CSD स्टोर्स तक आपूर्ति के तरीके क्या हैं?

प्रत्यक्ष आपूर्ति: CSD डिपो तक आपूर्ति का तरीका केवल प्रत्यक्ष आपूर्ति के माध्यम से होता है, अर्थात् FOR गंतव्य।

alterations in products specs
ग्रामेज / नामकरण / ग्राफिक डिज़ाइन / फॉर्मुलेशन / केस पैक आदि में परिवर्तन की स्थिति में कौन सी प्रक्रियाएँ अपनाई जानी चाहिए?

आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि CSD को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता नागरिक बाजार में बेचे जाने वाले उत्पादों के समान हो। CSD अपने आपूर्तिकर्ताओं से आग्रह करता है कि यदि उत्पाद के ग्रामेज / नामकरण / ग्राफिक डिज़ाइन / फॉर्मुलेशन / केस पैक आदि में कोई परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसकी सूचना पहले से दें।

फर्म को परिवर्तन के बारे में स्पष्ट विवरण सहित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक बार स्टोर्स शाखा द्वारा अनुमोदन दे दिया जाए, तो संबंधित वस्तु को सभी CSD डिपो में आपूर्ति किया जाना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का विचलन विभागीय नीति के अनुसार दंडनीय होगा।

कंपनी की स्थायी मांग के अनुसार (एएफडी)
क्या मैं CSD डिपो के माध्यम से AFD-I वस्तुओं (टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि) के सभी मॉडल खरीद सकता हूँ?

नहीं, केवल वे मॉडल जो CSD में सूचीबद्ध हैं, वही CSD के माध्यम से उपलब्ध हैं।

कल एक नया बाइक / कार / टेलीविज़न / रेफ्रिजरेटर मॉडल लॉन्च हुआ है। क्या मैं इसे CSD से खरीद सकता हूँ? यदि नहीं, तो इसे CSD के माध्यम से उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा?

CSD में उपलब्ध सभी वस्तुएँ एक सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरती हैं ताकि गुणवत्ता और उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इस कारण से, नए लॉन्च किए गए उत्पाद तुरंत CSD के माध्यम से उपलब्ध नहीं होते। हालाँकि, यह वस्तु न्यूनतम तीन से चार महीनों के भीतर CSD स्टोर्स में उपलब्ध हो जाती है।

मैं नया टेलीविज़न / रेफ्रिजरेटर / वॉशिंग मशीन आदि कितनी बार खरीद सकता हूँ?

सभी CSD उपभोक्ता इन वस्तुओं को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार खरीद सकते हैं।

मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ — क्या मैं CSD के माध्यम से चार पहिया वाहन खरीदने के लिए पात्र हूँ?

हाँ, कुछ निश्चित शर्तों के अंतर्गत CSD भूतपूर्व सैनिकों को भी यह सुविधा प्रदान करता है।

क्या सभी सैन्य कर्मियों को दोपहिया वाहन खरीदने का अधिकार है?

निश्चित रूप से, CSD सशस्त्र बलों की प्रत्येक श्रेणी के लिए दोपहिया वाहन उपलब्ध कराता है। हालांकि, एक दोपहिया वाहन केवल हर तीन वर्ष में एक बार खरीदा जा सकता है।

क्या मुझे दोपहिया या चारपहिया वाहन खरीदने के लिए किसी विशेष स्वीकृति की आवश्यकता है?

यदि हाँ, तो मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? CSD उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, दोपहिया वाहन खरीदने पर कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं है। केंद्रीयकृत कार स्वीकृति (Centralised Car Sanction) को CSD निदेशालय द्वारा 20 जुलाई 2015 से समाप्त कर दिया गया है।

एक ही वस्तु की कीमत विभिन्न CSD डिपो में अलग-अलग क्यों होती है?

दुर्भाग्यवश, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर संरचनाओं (tax structures) के कारण CSD पूरे देश में एक समान कीमतें बनाए रखने में असमर्थ है।

क्या सभी राज्यों में CSD ग्राहकों को कर (टैक्स) लाभ उपलब्ध हैं?

दुर्भाग्यवश, सभी राज्यों में कर लाभ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ राज्यों ने पूर्ण छूट दी है जबकि कुछ ने आंशिक रियायतें प्रदान की हैं।

कौन से राज्य वैट (VAT) पर पूर्ण कर छूट प्रदान करते हैं?

गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों ने CSD को पूर्ण कर छूट प्रदान की है, जबकि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने आंशिक कर रियायतें दी हैं।

आपके उत्पादों की बिक्री के बाद सेवा (After Sales Services) से संबंधित लाभार्थियों की शिकायतों को CSD कैसे संभालता है?

CSD लाभार्थियों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उत्पाद पर उल्लेखित कंपनी के ग्राहक सेवा नंबर और ईमेल आईडी से संपर्क करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे उनके नागरिक समकक्ष करते हैं।

यदि कंपनी द्वारा जवाब नहीं दिया जाता या शिकायत का समाधान संतोषजनक नहीं होता है, तो लाभार्थी के पास दो विकल्प हैं — या तो वह नागरिक उपभोक्ताओं की तरह कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है (CSD को पार्टी बनाए बिना) या फिर शिकायत समाधान के लिए CSD से संपर्क कर सकता है।

उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित लाभार्थियों की शिकायतों को CSD कैसे संभालता है?

खाद्य एवं मद्य (liquor) वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें, जिनका बैच/लॉट और निर्माण तिथि स्टॉक में उपलब्ध है, क्वार्टर मास्टर जनरल (QMG) शाखा के अंतर्गत कार्यरत फूड इंस्पेक्टिंग ऑर्गनाइजेशन (FIO) को भेजी जाती हैं। यह संस्था लाभार्थी की शिकायत के आधार पर आवश्यक जांच करती है और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुरूप जांच करती है।

यदि वस्तु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती, तो संबंधित बैच की वस्तु की बिक्री CSD डिपो एवं URC दोनों में निलंबित कर दी जाती है और कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता है।

सामान्य स्टोर्स (General Stores) की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों के मामले में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो वस्तु को सरकारी / राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से परीक्षण हेतु भेजा जाता है। यदि वस्तु TDS/IS विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई जाती, तो नीति के अनुसार कंपनी पर दंड लगाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थी सीधे कंपनी से भी संपर्क कर सकता है। यदि कंपनी जवाब नहीं देती या समस्या का समाधान नहीं करती है, तो लाभार्थी नागरिक उपभोक्ताओं की तरह कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है, बिना CSD को पार्टी बनाए।

यदि उत्पाद के साथ गारंटी/वारंटी कार्ड नहीं मिलता है, तो क्या किया जाना चाहिए?

गारंटी और वारंटी कार्ड लाभार्थियों पर नागरिक उपभोक्ताओं के समान रूप से लागू होता है। लाभार्थी को वस्तु खरीदते समय URC पर वस्तु के साथ गारंटी और वारंटी कार्ड की जांच करनी चाहिए। यदि वस्तु पर लागू है, तो बिना गारंटी और वारंटी कार्ड के कोई वस्तु स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

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